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पीएमएवाई – शहरी 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)

Reference: INDIANBA/202603011801174069


Organization

Indian Bank

State

India

Tender Value

Not Specified

EMD Amount

Not Specified

Published Date

01 Mar 2026

Closing Date

N/A


Description

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हमारे बैंक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) कायागन्वित की जा रही है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) की मुख्य ववशेषताएं और दिशावनिेश वनम्नानुसार हैं – 1) 01.09.2024 को या उसके बाि संस्वीकृत और संववतररत र्ृह ऋण पर सब्सिडी प्रिान की जाएर्ी। 2) ईडब्ल्यूएस के लाभार्थी जजनकी वावषिक पाररवाररक आय ₹3 लाख तक है, एलआईजी के लाभार्थी जजनकी वावषिक पाररवाररक आय ₹ 3 लाख से ₹ 6 लाख है और एमआईजी के लाभार्थी जजनकी वावषिक पाररवाररक आय सीमा ₹ 6 लाख से ₹ 9 लाख है, वे ब्याज सब्सिडी योजना के जलए पात्र होंर्े। 3) ककसी लाभार्थी पररवार में पवत, पत्नी, अवववादहत पुत्र और/या अवववादहत पुत्री शाममल होंर्े। शहरी क्षेत्रों में वनवास करने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणणयों से संबंमधत पररवारों के पास भारत के ककसी भी दहस्से में उसके नाम पर या उसके पररवार के ककसी सिस्य के नाम पर पक्का आवास (सभी मौसमानुकूल आवासीय इकाई) नहीं होना चादहए। 4) इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता से वनममित/अमभर्ृहीत/खरीिे र्ए आवास घर की मदहला मुणखया के नाम पर या पररवार के पुरुष मुणखया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होंर्े और केवल ऐसे मामलों में जहााँ पररवार में कोई वयस्क मदहला सिस्य नहीं है, पुरुष सिस्य के नाम पर आवास हो सकता है। ऐसे मामलों में जहां आवेिक एक ववधुर, अवववादहत, तलाकशुिा व्यवक्त या ट्ांसजेंडर है, आवास उन व्यवक्तयों के नाम पर बनाया जाएर्ा। लाभार्थी (यों) की मृत्यु के मामले में, योजना के तहत लाभार्थी के कानूनी उत्तरामधकारी को लाभ ममलेर्ा। 5) ब्याज सब्सिडी योजना की व्यापक ववशेषताएं और पात्रता मानिंड नीचे ताजलका में िी र्ई हैं: मानदंड ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी वावषिक पाररवाररक आय ₹ 9 लाख तक अमधकतम पात्र आवास ऋण ₹ 25 लाख अमधकतम र्ृह मूल्य ₹ 35 लाख अमधकतम कालीन क्षेत्र (तक) वर्ग मीटर में 120 ब्याज सब्सिडी का अमधकतम लाभ (₹) - वास्तववक वनिमोचन ₹ 1.80 लाख ब्याज सब्सिडी का अमधकतम लाभ (₹) - एनपीवी ₹ 1.50 लाख 6) आईएसएस के तहत अपवजगन (अपात्रता) मानिंडः I. ककसी आवास के जलए योजना के तहत सब्सिडी केवल एक बार ही प्रिान की जाएर्ी। यदि यह आवास ककसी और को बेचा जाता है, तो खरीिा


Tender Details

Tender Type

Works